अल्मोड़ा: जिला उपभोक्ता अदालत ने सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल को अपने एक ग्राहक को निर्बाध ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करने में विफल रहने के लिए मुआवजे के लिए कंपनी के मैनेजर को 12925 रूपये मुआवजे के तौर पर देने का निर्देश दिया है। बता दे कि शिकायतकर्ता का “वर्क फ्रॉम होम” प्रभावित हुआ है।
दरअसल शिकायतकर्ता रोहित जोशी ने 24 फरवरी 2022 को बीएसएनएल के एयर बैंड नेटवर्क से इंटरनेट कनेक्शन लिया. कंपनी की ओर से बताई गई इंटरनेट स्पीड उपभोक्ता को नहीं मिली. इससे उनका वर्क फ्रॉम होम का कार्य बाधित हो रहा था. उपभोक्ता आयोग में शिकायतकर्ता अल्मोड़ा के बक्शीखोला निवासी रोहित जोशी के अनुसार जिस समय उन्होंने बीएसएनएल का ब्रॉडबैंड लगाया, उस समय उन्हें यह भरोसा दिया गया कि उन्हें 70 एमबीपीएस की स्पीड मिलेगी.वादे के अनुसार नहीं मिली इंटरनेट स्पीड: रोहित जोशी के अनुसार बार बार सेवा बाधित होने के साथ उन्हें सिर्फ 15 एमबीपीएस की स्पीड मिल रही थी. जिसकी कई बार कंपनी से शिकायत करने के बाद भी इंटरनेट सर्विस सही नहीं हुई. शिकायतकर्ता ने कहा कि उनको बार-बार अपने मैनेजर के सामने काम को लेकर शर्मिंदा होना पड़ा. इससे उन्हें काफी मानसिक तनाव सहना पड़ा. बीएसएनएल की लचर सेवा के कारण उन्हें दूसरा कनेक्शन लेना पड़ा.