नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आंदोलनरत 108 के 11 कर्मियों पर दंगा फसाद के मुकदमे व समन जारी करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाते हुए 8 सप्ताह में राज्य सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली तिथि 29 मार्च 2022 चिन्हित की है |
मामले के अनुसार वर्ष 2019 में आंदोलनरत GVK ERMI के 108 कार्मिकों द्वारा किये गए विरोध प्रदर्शन के दौरान 11 लोगो पर धारा ,147, 282 और 341 दंड संहिता के मुकदमो के चार्जशीट के बाद समन किए गए। 28 मई 2019 के लगभग 608 कर्मचारियों के सचिवालय कूच कार्यक्रम के दौरान शीर्ष कांग्रेस नेतृत्व की उपस्थित में सचिवालय कूच का आयोजन किया गया था। जिसमे कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, किशोर उपाध्याय, सूर्यकांत धस्माना सहित भाजपा नेता रविंद्र जुगरान भी शामिल हुए थे। लेकिन जब कानूनी कार्यवाही करने की बात आयी, तब स्थानीय पुलिस द्वारा 108 के 11 कार्मिको को नामजत आरोपी बनाकर उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया और उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने के उपरान्त, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उनको अदालत से समन आर्डर भी जारी हुआ था।