नैनीताल। उत्तराखण्ड के शहरों के स्वच्छता रैकिंग में लगातार आ रही गिरावट पर हाईकोर्ट ने चिंता जताते हुए कड़ा कदम उठाया है। इसको लेकर एक ईमेल एड्रेस बनाया गया है जिसमें प्रदेश का कोई भी नागरिक सॉलिड वेस्ट और कचरे की शिकायत दर्ज करा सकता है। सभी शिकायतें कुमाऊं और गढ़वाल आयुक्त को भेजी जायेंगी और दोनों आयुक्त अपने क्षेत्र की शिकायतों का निस्तारण 48 घंटे के भीतर करेंगे और इसकी रिपोर्ट हाईकोर्ट में देंगे। आप इस ईमेल Solidwaste-complaint@uk.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इससे पहले मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्णरूप से प्रतिबंध लगाने, जहां-तहां बिखरे प्लास्टिक कचरे का निस्तारण करने के मामले में दायर जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई की। कोर्ट ने इस मामले में जिलाधिकारियों की ओर से पेश शपथपत्रों पर सख्त नाराजगी जताई। कहा कि प्लास्टिक और दूसरे कचरे के निस्तारण के लिए जमीनी स्तर पर कुछ नहीं हो रहा है केवल कागजों में ही काम दिखाई दे रहे है। मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी।
इस मामले में दोनों मंडलों के आयुक्तों को सम्बंधित जिलों के जिलाधिकारियों के साथ गांवों में जाकर देखना होगा और वहां सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जानकारी लेनी होगी। वहीं हाईकोर्ट ने शहरों में लिगेसी वेस्ट यानी पुराना कूड़ा के निस्तारण के लिए भी निकायों को आखिरी मौका दिया और कहा कि इसके बाद अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही ही की जायगी।