अल्मोड़ा। सन्यासी युवक की हत्या के मामले में कोर्ट ने तीन हत्यारोपियों को आजीवन कारावास तथा पांच-पांच हजार रूपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। इससे पहले सत्र न्यायाधीश अल्मोड़ा मलिक मजहर सुल्तान की अदालत में इस मामले में सुनवाई हुई।
मामले के अनुसार विगत 29 सितंबर 2018 को लमगड़ा ब्लाक अंतर्गत नागदेव विष्णु मंदिर डोल स्थित नाले में एक शव मिलने की सूचना मिली। इसपर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया और शिनाख्त में जुट गयी। बाद में युवक की शिनाख्त भुवन चंद्र फुलारा पुत्र गोविंद बल्लभ फुलारा, निवासी ग्राम कौडार, तहसील धारी, जिला नैनीताल के रूप में हुई।
इस मामले में मृतक के पिता गोविन्द बल्लभ फुलारा ने थाना लमगड़ा में तहरीर सौंपी। तहरीर में कहा गया कि उनका बेटा भुबन चंद्र फुलारा ने सन्यास ले लिया था और स्वयं का नाम त्रिभुवन चैतन्यपुरी रख लिया था। बताया कि वह नागदेव विष्णु मंदिर डोल में पूजा पाठ करने लगा था।
आरोप लगाया कि उनके बेटे भुवन का अल्मोड़ा, लमगड़ा के डोल निवासी सूरज सिंह कर्तियाल पुत्र जोधा सिंह, दीपक सिंह पुत्र हर सिंह व यतेन्द्र सिंह पुत्र स्व. नंदन सिंह के साथ पैसों को लेकर विवाद हुआ था और इन्हीं लोगों ने उसकी हत्या की है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर तीनों आरोपितों को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया था।
इस मामले की विवेचना पूरी होने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से 16 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया गया। सबूतों और गवाहों के मद्देनजर सत्र न्यायाधीश अल्मोड़ा की अदालत ने तीनों आरोपियों को धारा 302 ता.हि. के तहत आजीवन कारावास और पांच-पांच हजार रूपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। इसके अलावा धारा 201 सपठित धारा 34 के तहत तीनों को एक-एक माह की कठोर कारावास और 100-100 रूपए के अर्थदण्ड की सजा भी सुनाई गयी। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि अर्थदण्ड जमा नहीं करने पर आरोपियों को 15-15 दिन की अतिरिक्त कारावास का दण्ड भुगतना होगा।