अल्मोड़ा। अब हर छह माह बाद आय प्रमाण पत्र को लेकर इधर-उधर चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। जी हां खबर सही है उत्तराखण्ड की धामी सरकार ने आय प्रमाण पत्र की वैधता छह माह के स्थान पर एक वर्ष कर दी है। इसके लिए सरकार ने आदेश भी जारी किया है। बता दें कि अभी तक सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत अधिसूचित सेवा आय प्रमाण पत्र की वैधता अवधि छह माह थी, जिसके चलते लोगों खासतौर पर स्कूल पड़ने वाले छात्र-छात्राओं और युवाओं को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। प्रदेश की धामी सरकार ने इसपर बड़ा फैसला लेते हुए अब आय प्रमाण पत्र की वैधता छह माह के स्थान पर एक साल कर दी है।